E-way बिल कैसे जनरेट करते है ।

हैलो दोस्तों
               आज हम आपको बताने वाले है GST के अंतर्गत  ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है ?, या e-way बिल कैसे जनरेट करे । और साथ में जानेंगे । ई-वे बिल बनाने के क्या-क्या फायदे होते है । ई-वे बिल बनाने के बाद ई-वे बिल को कैसे प्रिंट करते है ।

तो चलिए फिर जानते है.....

e-way बिल कैसे जनरेट करते है ।

ऑनलाइन ई-वे बिल को हम तीन स्टेप में जनरेट कर सकते है नीचे हम ई-वे बिल जनरेट करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे ।

स्टेप .1

सबसे पहले आप गूगल पर सर्च इंजन में ई-वे बिल जनरेशन पोर्टल https://ewaybill.nic.in/  सर्च करे । जैसे ही आप सर्च करेगे । तो आपके सामने ई-वे बिल की विंडो दिखेगी उसमे आप लॉगिन पर क्लिक करें ।
 

अपना उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके ई-वे बिल लॉगिन पोर्टल में लॉग इन करें ।

स्टेप .2

इसके बाद, बाईं ओर "e-Way bill" टैब ढूंढें और "Generate New" चुनें ।

स्टेप .3

"Generate New" पर क्लिक करते ही एक दूसरी विंडो खुलेगी जिसमे आपको कुछ विकल्पों का चयन करना होगा । और कुछ साधारण सी डिटेल डालनी होगी । जो कुछ इस तरह से होगी ।


अब आपके सामने E-way Bill Entry Form की विंडो ओपन है इस फॉर्म को आप पांच स्टेप में पूरा कर सकते है ।
  • स्टेप .1 Transaction Details इस स्टेप में आपको कुछ विकल्पों का चयन और कुछ डिटेल डालनी होगी ।
  • स्टेप .2 Bill From
  • स्टेप .3 Bill To
  • स्टेप .4 Item Details
  • स्टेप .5 Transport Details

तो चलिए अब जानते है विस्तार से...

स्टेप .1 
Transaction Details इसमें आपको लेन-देन का प्रकार बताना है की हम उनसे क्या कर रहे है । ट्रांजैक्शन डिटेल में हमे पांच जानकारी बतानी होती है जो निम्न प्रकार से है ।
  1. Transaction Type
  2. Sub Type
  3. Document Type
  4. Document No.
  5. Document Date

1. Transaction Type : यदि आपके पास कोई वस्तु आ रही है तो खंड Inward “आवक” होता है लेकिन अगर आप आपूर्तिकर्ता हैं यानी वस्तु को सेल कर रहे है तो Outward “जावक” होगा ।

2. Sub Type : यह इस पर निर्भर करता है कि आपने लेन-देन के प्रकार को इनकमिंग या आउटगोइंग के रूप में चुना है । उपयुक्त प्रकार का चयन करें ।

3. Document Type : दस्तावेज़ के प्रकार का चयन करें कि क्या बिल / चालान / चालान / प्रविष्टि का बिल / क्रेडिट नोट या “अन्य” आप किस विकल्प का चयन करेगे ।

4. Document No. : यह पर आपको बिल या चालान नंबर की जानकारी भरनी है ।

5. Document Date. : इसमें आपको बिल या चालान पर तारीख दर्ज करे ।

स्टेप .2 Bill From और  स्टेप .3 Bill To आपको अपने द्वारा दी जाने वाली जानकारी होती है ।
यदि आप एक प्राप्तकर्ता या आपूर्तिकर्ता हैं, तो इसके आधार पर To / From विवरण दर्ज करें । एक अपंजीकृत इकाई के लिए, “URP” को “GSTN” के स्थान पर दर्ज किया जा सकता है । 

स्टेप .4 Item Details इसमें आपको जो आइटम ट्रांसपोर्ट किया जा रहा उसका Item का विवरण भरे । जैसे की उत्पाद का नाम और मात्रा, HSN कोड, कर योग्य मूल्य, कर दरें, उपकर दरें, कुल मूल्य, ।

स्टेप .5 Transport Details इसमें आपको ट्रांसपोर्टर की जानकारी बतानी होती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम उसका जीएसटी नंबर, माल़ कितनी दूरी पर जा रहा हैं माल़ किस 


गाड़ी से जा रहा है उसका गाड़ी का नंबर Transport Doc. No., Transport Doc. Date. इत्यादि ।


 🤔 आपने क्या क्या सीखा ? 🤔

दोस्तो 
     इस Lesson (पाठ) मे हमने आपको ई-वे बिल को बनाने के बारे मे Step-by-step सरल शब्दों में बताया । हमे उम्मीद है कि यह Tutorial आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा इसे पढने के बाद आप आसानी से ई-वे बिल को जनरेट कर सकते है ।
यदि आप और कुछ जानना चाहते है तो आप Contect मे जाकर हमे अपने विचार शेयर कर सकते हो हम आपकी समस्या का समाधान आवश्य करेगे ।

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