E-way बिल क्या है ?

हैलो दोस्तो 
  आज हम जानेंगे । E-Way बिल के बारे मे । E-Way क्या है ?, E-Way बिल कब जारी करना पड़ता है ।

आईए जानते है । E-Way बिल क्या है ?

E-way Bill kya hai - ई-वे बिल क्या है ?

E-Way Bill एक प्रकार का इलेक्टॉनिक बिल है जिसमे भेजे जाने वाले या प्राप्त किये जाने वाले माल और उस पर लगने वाले GST की पूरी जानकारी होती है ।

E-way Bill kya hai

E-way Bill kya hai


👉 GST एक प्रकार का Indirect Tax है जो कि वस्तुओ और सेवाओ की Supply पर लगया जाता है ।
  • जी.एस. टी. के अन्तर्गत वस्तुओ ( माल ) को एक स्थान से दुसरे स्थान ( Other States ) पर भेजने या प्राप्त करने पर ई-वे बिल जारी ( issue ) कराने का प्रावधान है ।
E-Way Bill के आधार पर GST Officers ट्रासपोर्ट किये गये माल कि चेकिंग करेगे । ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि माल पर उचित GST लगया गया है या नही ।

GST से पहले Sales Tax या Vat कानून मे Road Permit का प्रावधान था । जो GST के लागू होने के बाद E-way bill के रूप मे जारी है ।

👉 E-Way Bill कब जारी करना होगा :-

GST के अन्तर्गत 50,000 रूपये का या उससे अधिक माल भेजने या प्राप्त करने पर E-way bill जारी करवाना अनिवार्य है । 
  • 50,000 से कम के माल पर e-way bill जारी कराना अवश्य नही है लेकिन Supplier या Receiver अपनी इच्छानुसार जारी करा सकते है ।

E-way Bill kya hai

E-way Bill System in GST

👉 E-Way Bill कौन जारी करेगा :-

  1. अगर माल को रजिस्टेर्ड Supplier या Receiver अपने  ट्रासपोट व्हीकल मे भेज रहा है या Receiver कर रहा है तो उन्हे GST ewaybill.nic.in Portol पर जाकर माल को रवाना करने से पहले E-Way Bill जारी कराना पडेगा ।
  2. अगर माल ट्रासपोर्ट के माध्यम से भेज रहा है तो माल को ट्रासपोर्ट को सौपने से पहले  Supplier या Receiver, E-Way Bill  जारी कर सकते है ।
  3. अगर  Supplier या Receiver ने E-Way Bill जारी नही किया है और माल ट्रासपोर्ट को सौप दिया है तो फिर E-Way Bill ट्रासपोर्ट के द्धारा जारी किया जायेगा और कुछ जानकारी Supplier द्वारा दिए जाने वाले बिल में Supplier और Receiver दोनो की जानकारी भरी जायेगी ।

👉 E-Way Bill किस समय जारी किया जायेगा :-

E-Way Bill को माल के मूवमेंट शूरू होने से पहले मतलब वस्तु का ट्रासपोर्टशन शूरू होने से पहले GST Portal  ewaybill.nic.in Portol पर जाकर E-Way Bill Generate करना होगा ।

👉 E-Way Bill कैसे जारी किया जायेगा :-

E-Way Bill जारी करने के लिए आपको GST E-way bill की साइट ewaybill.nic.in पर जाना होगा और उसे लॉगिन करना होगा ।

  1. फिर E-Way Bill Generate पर क्लिक करना है ।
  2. Part.1 में बिल मे दी गई जानकारी जैसे Item, Item Rate, GST Items Rate फील करने है ।
  3. Part.2 में Transpoter द्वारा दी गई जानकारी फील करनी है और बिल को Save करना है ।
  4. Save करने के बाद Print पर क्लिक करें ।
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